25.1 C
Ranchi
Saturday, October 31, 2026
Advertisement
HomeLocal NewsGumlaदीपावली सहित आगामी त्योहारों में पटाखे फोड़ने की समय-सीमा निर्धारित, नियमों का...

दीपावली सहित आगामी त्योहारों में पटाखे फोड़ने की समय-सीमा निर्धारित, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया

दीपावली पर रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति

प्रदूषण एवं जनसमस्याओं से संबंधित शिकायतों के लिए जिला नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी

गुमला : – गुमला जिला में आगामी त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखने तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, गुमला द्वारा पटाखों के उपयोग को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गुमला के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, राँची द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्देशों के अनुसार, जिन शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छी अथवा संतोषजनक श्रेणी में है, वहाँ केवल निर्धारित ध्वनि सीमा 125 डेसीबल (dB(A)) से कम वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। दीपावली के अवसर पर पटाखे केवल दो घंटे, अर्थात रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे।

विभिन्न त्योहारों के लिए पटाखे चलाने की निर्धारित अवधि

जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न त्योहारों में पटाखे चलाने के लिए निम्न समय-सीमा निर्धारित की गई है:

– दीपावली एवं गुरुपर्व: रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक।
– छठ पर्व: प्रातः 06:00 बजे से 08:00 बजे तक।
– क्रिसमस एवं नववर्ष: मध्यरात्रि 11:55 बजे से अगले दिन मध्यरात्रि 12:30 बजे तक।

निर्धारित समय-सीमा के अतिरिक्त पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी नागरिकों से अपील है कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी विधिसम्मत कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस ), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

जिला नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर जारी

आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग, वायु प्रदूषण अथवा जनसमस्याओं से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला प्रशासन, गुमला द्वारा जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

जिला नियंत्रण कक्ष, गुमला

– दूरभाष संख्या: 06524-223686
– मोबाइल नंबर: 9798148089

नागरिक उक्त नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएँ तथा पटाखों के उपयोग में निर्धारित समय-सीमा एवं अन्य दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों का पालन कर वायु प्रदूषण को कम करने और जनस्वास्थ्य की रक्षा करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएँ।


Discover more from Jharkhand Weekly - Leading News Portal

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Discover more from Jharkhand Weekly - Leading News Portal

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading