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Friday, October 23, 2026
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बघिमा इंद मेला में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, दुकानदारों में हड़कंप, 6 किलो छोला में हानिकारक (अखाद्य) रंग पाये जाने पर कराया गया नष्ट

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला जिला में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाजार में शुद्ध व मिलावटमुक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने बघिमा (पालकोट) स्थित इंद्र मेला में सघन जांच अभियान चलाया। जांच टीम की इस औचक कार्रवाई से मेला क्षेत्र सहित प्रखंड मुख्यालय के होटल व किराना व्यवसायियों में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। कई दुकानदार आनन-फानन में अपनी दुकानों की व्यवस्था दुरुस्त करते दिखे।

यह छापेमारी उपायुक्त गुमला के कड़े निर्देश और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अभिहित अधिकारी डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के मार्गदर्शन में संचालित की गई। अभियान का संयुक्त नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी एवं कुमार प्रभाकर ने किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मिठाई और होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी कि छेना की मिठाइयां बनाते समय किसी भी सूरत में मैदा या हानिकारक औद्योगिक केमिकल ‘हाइड्रो’ का प्रयोग न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मिठाइयों में किसी भी तरह की मिलावट, रासायनिक तत्व या अखाद्य रंगों का उपयोग जनस्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निरीक्षण में मेसर्स राहुल सोनी, मेसर्स बृज किशोर दुबे, मेसर्स सुधीर कुमार साहू, मेसर्स रूपेश कुमार, मेसर्स संजय स्टोर, मेसर्स महतो होटल, मेसर्स हीरा देवी के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया ।

इसके अलावा टीम ने प्राप्त शिकायत पर गुमला-अरमाई बाईपास रोड स्थित ‘होटल सेलिब्रेशन इन फैमिली रेस्टोरेंट’ का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां साफ-सफाई की घोर अनदेखी पाई गई, जिस पर प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए गए एवं जुर्माना लगाया जाएगा।

अभियान के दौरान मेला परिसर में लगे विभिन्न ठेले व खोमचों पर बिकने वाले छोला, चाट और पकौड़ों के “ऑन द स्पॉट” नमूनों की भी जांच की गई। जांच के क्रम में हीरा देवी के प्रतिष्ठान में खाद्य सामग्री में प्रतिबंधित औद्योगिक रंग (अखाद्य रंग) का प्रयोग पाया गया, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 6 किलोग्राम तैयार छोला मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही संपूर्ण मेला क्षेत्र में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों की खरीद बिक्री पर भी संपूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों की अनदेखी करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह औचक निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।


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