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Saturday, September 21, 2024
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शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण करने पर लगेगा भारी जुर्माना: न. प. प्रशासक

गुमला: नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशासक दिलीप कुमार ने आज शहरी क्षेत्र में विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। प्रशासक ने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

सब्जी विक्रेताओं को वेंडिंग जोन में दुकान लगाने के निर्देश

प्रशासक ने सब्जी विक्रेताओं को पूर्व की भांति टंगरा मार्केट स्थित वेंडिंग जोन में दुकान लगाने का निर्देश दिया।

अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान

न. प. प्रशासक ने आज पालकोट रोड स्थित नगर परिषद कार्यालय से सिसई रोड, पोद्दार धर्मशाला तक, और टावर चौक से मेन रोड होते हुए जशपुर रोड तक सभी दुकानों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि कई दुकानदारों ने अपने दुकानों के बाहर सड़क तक सामान रखा हुआ है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है और ट्रैफिक अव्यवस्थित हो जाता है।

साफ-सफाई के निर्देश

प्रशासक ने सभी दुकानदारों को अपने दुकानों के बाहर साफ-सफाई करने और डस्टबिन का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने मधुबाला गली में स्थित दुकानों के बाहर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए सफाई गाड़ी को सुबह 11 बजे 15 मिनट तक खड़ा करने का निर्देश भी दिया, ताकि सभी कूड़ा गाड़ी में ही डाला जा सके।

अभियान का उद्देश्य

न. प. प्रशासक ने कहा कि यह अभियान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और साफ-सफाई बनाए रखने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में अब नियमित कूड़े की गाड़ी का भ्रमण करवाया जा रहा है और चौक-चौराहों एवं नालियों की भी सफाई तेजी से की जा रही है।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया।

Edited by – Sanjana Kumari.

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