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Saturday, June 6, 2026
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गुमला में फल दुकानों व स्ट्रीट फूड वेंडरों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का कसता शिकंजा, स्वच्छता में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला जिले में आमजनों को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर सघन जांच एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त गुमला के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गुमला के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के नेतृत्व में सिसई प्रखंड के विभिन्न चौक-चौराहों पर फल दुकानों, स्ट्रीट फूड वेंडरों, गुपचुप एवं चाट ठेलों का निरीक्षण किया गया।सभी दुकानदारों को साफ पानी इस्तेमाल करने, खाद्य सामग्री को सही तरीके से ढक्कर रखने का निर्देश दिया गया।

अभियान के दौरान कई स्थानों पर साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। खाद्य सामग्री खुले में रखी हुई मिली तथा कुछ विक्रेता बिना एप्रन, ग्लव्स एवं कैप के खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं परोसने का कार्य करते पाए गए, इस पर अधिकारियों ने तत्काल सुधार करने के निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी जारी की। साथ ही साथ सभी दुकानदारों को एप्रन , ग्लव्स, मास्क आदि का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। चाट में अखाद्य रंग पाए जाने पर तत्काल नष्ट कराया गया। फलों को प्राकृतिक तरीके से पकाने की सलाह दी गई। कार्बाइड जैसे केमिकल उपयोग नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया।

अभियान के तहत गुपचुप ( पानीपुरी – गोलगप्पा ) विक्रेताओं एवं स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ग्लव्स, कैप एवं साफ-सुथरे बर्तनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया तथा स्वच्छ पेयजल के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से संबंधित आवश्यक नियमों एवं मानकों की जानकारी भी दी गई, ताकि वे सुरक्षित तरीके से खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर सकें।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जिले में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आमजनों के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता में सुधार लाना विभाग की प्राथमिकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी विक्रेता नियमों की अनदेखी करेंगे या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे अथवा दुबारा औचक निरीक्षण में सुधार नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत धारा के अंतर्गत नियमानुसार कड़ी करवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जानकारी विभाग को दें और साफ-सफाई का ध्यान रखने वाले विक्रेताओं से ही खाद्य सामग्री खरीदें।


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