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Tuesday, September 29, 2026
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सेहत से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, गुमला में होटलों व दुकानों की औचक जांच, एप्रन-ग्लव्स और परिसर की स्वच्छता के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता कड़े निर्देश

न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला जिला के आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और उन्हें शुद्ध, स्वच्छ तथा मिलावटमुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुमला शहरी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर औचक छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई से शहर के मिलावटखोरों और नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।

यह पूरी कार्रवाई उपायुक्त , गुमला के स्पष्ट निर्देश तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अभिहित अधिकारी डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के अनुसार उक्त छापेमारी दल के पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर एवं आशा राज थे।

उक्त अभियान के दौरान जाँच दल ने शहर के विभिन्न व्यावसायिक इलाकों का रुख किया। इस क्रम में टीम ने मेसर्स होटल राज, मेसर्स श्री मधुवन और मेसर्स पंजाबी मसाला दुकान में औचक निरीक्षण किया । अधिकारियों ने रसोई, स्टोरेज एरिया और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का बारीकी से निरीक्षण किया।
कार्रवाई के दौरान मेसर्स पंजाबी मसाला दुकान से मिक्स मसाला, मीट मसाला और हल्दी पाउडर के नमूने विधिवत संग्रह किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इन नमूनों को सीलबंद कर जाँच के लिए राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला, नामकुम भेजा जा रहा है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी भी प्रकार की मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जाँच दल के नेतृत्वकर्ताओं ने कहा कि आगामी त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की आशंका बढ़ जाती है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी सूरत में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अभियान अब लगातार और नियमित रूप से रोजाना चलाया जाएगा, ताकि बाजार में केवल शुद्ध और सुरक्षित सामग्री ही बिके।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए मानकों का शत-प्रतिशत पालन करने को कहा
अखबार (न्यूजपेपर) के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध खाद्य पदार्थों को परोसने, तलने के बाद तेल सुखाने या पैक करने के लिए अखबार का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया। अखबार की स्याही में मौजूद जहरीले रसायन स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं।

व्यक्तिगत स्वच्छता अनिवार्य

खाद्य सामग्री तैयार करने और परोसने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एप्रन, ग्लव्स और हेडगियर (सिर ढकने की टोपी) पहनना अनिवार्य किया गया।

परिसर की स्वच्छता

किचन, डाइनिंग और स्टोरेज एरिया में नियमित रूप से उच्च स्तरीय साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
सभी प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों की मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट, उपयोग में आने वाले पानी की वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट और प्रतिष्ठान में नियमित पेस्ट कंट्रोल (कीट नियंत्रण) कराने से संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगली जाँच में यदि इन मानकों की अनदेखी पाई गई, तो बिना किसी रियायत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत् भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।


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