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Thursday, October 8, 2026
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खाद्य प्रतिष्ठान करें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के नियमों का पालन, नहीं तो लाइसेंस निरस्त करने की होगी सख़्त कार्रवाई

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला जिला में आगामी त्योहारों को देखते हुए, सिसई प्रखंड मुख्यालय में

दुर्गापूजा एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और बाजार में शुद्ध व मिलावटमुक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिसई प्रखंड में सघन जांच अभियान चलाया। अपर मुख्य सचिव – खाद्य सुरक्षा आयुक्त के सख्त निर्देशों और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) गुमला के निर्देश पर हुई इस औचक कार्रवाई से स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया।

अभियान का संयुक्त नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर, आशा राज और तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो ने किया। जांच टीम ने मेसर्स श्री बाबा दाल मिल, मेसर्स मो. इरमान किराना, मेसर्स अबुल किराना स्टोर, मेसर्स कृष्णा होटल तथा मेसर्स अंजलि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मेसर्स अंजलि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट से कलाकंद व पनीर तथा मेसर्स श्री बाबा दाल मिल से मसूर दाल के नमूने एकत्र कर गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा लैब भेजे गए। अधिकारियों ने बताया कि लैब रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

*कोटपा एक्ट व FSSAI के तहत जुर्माना
निरीक्षण के क्रम में तंबाकू नियंत्रण नियमों की अनदेखी पाए जाने पर तंबाकू निषेध पदाधिकारी की मौजूदगी में 2 दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत ₹1,000 का चालान काटकर अर्थदंड वसूला गया। वहीं, मो. मेसर्स इरमान की दुकान, मेसर्स अबुल किराना स्टोर और मेसर्स कृष्णा होटल में साफ-सफाई की भारी कमी तथा एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

जांच टीम ने निर्देश दिया कि सभी होटलों, ठेलों एवं खोमचों में काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से एप्रन, ग्लव्स और हेडगियर (सिर ढकने वाली टोपी) का प्रयोग करें। साथ ही खाद्य सामग्री परोसने या लपेटने के लिए अखबार (न्यूज पेपर) और मिलावट अथवा छोले या चाट के लिए अखाद्य रंगों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सख्त हिदायत दी गई। अधिकारियों ने दो टूक कहा कि ऐसा करते पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ तत्काल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई होगी।

विभाग ने स्पष्ट किया कि होटल, ठेले एवं खोमचे पर बिकने वाले सभी गोलगप्पा विक्रेता खाद्य सामग्री तैयार करने और ग्राहकों को पिलाने के लिए केवल प्रमाणित आरओ ( आर ओ ) प्लांट के शुद्ध पानी का ही उपयोग करें। साथ ही, FSSAI द्वारा जारी वैध लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र दुकान अथवा ठेले पर ग्राहकों के दिखने योग्य स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित रखें।

जांच टीम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि त्योहारी सीजन में मिलावटी या दूषित खाद्य सामग्री की बिक्री किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी दुकानदार खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें; नियमों की अनदेखी करने पर दुकान या ठेले को खाया सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन निरस्त करने, सील करने अथवा दंडात्मक और सख्त कार्यवाई किया जाएगा।


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