सुविधा केंद्र में निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न कर्मी कर सकते हैं मतदान वहीं डाक मतपत्र केंद्र में आवश्यक सेवा के अनुपस्थित मतदाता कर सकेंगे मतदान
गुमला : भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश एवं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 18 में निहित प्रावधानुसार निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न कर्मियों एवं आवश्यक सेवा के अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त है। जिसके तहत लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के क्रम में डाक मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के निमित मतदान सुविधा केंद्र एवं डाक मतदान केंद्र के माध्यम से अब्सेंटी वोटर्स एवं इलेक्शन ड्यूटी में संलग्न मतदाताओं को मतदान करने की सुविधा दी जाएगी।
जिसके तहत जिले में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिनांक 03 मई से 12 मई 2024 तक प्रातः 09 बजे से 05 बजे तक वैसे विभिन्न मतदाता जो निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न रहेंगे एवं मतदान के तिथि के दिन मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने में असमर्थ रहेंगे जैसे मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया जाएगा।
महिला महाविद्यालय पुग्गू, गुमला में अधिस्ठापित सुविधा केंद्र में पोस्टल बैलेट के माध्यम से निर्वाचन कर्तव्य में संलग्न कर्मियों के द्वारा मतदान किया गया, एवं आज 6 मई को उक्त स्थान पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं 07 मई से 9 मई 2024 तक दिए गए निर्धारित समय में पुलिस लाइन चंदालि में सुविधा केंद्र में एवं 10 से 12 मई तक वाहन कोषांग, गुमला में स्थित सुविधा केंद्र में जाकर निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मियों के द्वारा मतदान किया जाएगा।
इसी प्रकार 07 मई से 09 मई तक प्रातः 09 बजे से 05 बजे तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, गुमला के कार्यालय भवन 01 कक्ष संख्या 10 में डाक मतदान केंद्र का अधिस्ठापन किया गया है जहां आवश्यक सेवा के अनुपस्थित मतदाता के द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया जाएगा।
न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया