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Friday, October 18, 2024
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विधानसभा चुनाव 2024: डाक मतपत्र तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक

गुमला (झारखंड): विधानसभा आम चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं में लगे अनुपस्थित मतदाताओं को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करने की तैयारियों का जायजा लेना था।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें, ताकि चुनाव के दिन किसी भी मतदाता को वोटिंग से वंचित न रहना पड़े।

आवश्यक सेवाओं में लगे मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध

आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी, जिनकी चुनावी ड्यूटी के चलते वे मतदान के दिन अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित नहीं हो सकते, उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे मतदाता, जिन्हें अनुपस्थित मतदाता (Absentee Voters) माना जाता है, को फॉर्म 12D के माध्यम से मतदान करने का अधिकार मिलेगा।

साथ ही, चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (Election Duty Certificate – EDC) के जरिए भी इन मतदाताओं को फैसिलिटेशन सेंटर पर मतदान का अवसर दिया जाएगा। यह पहल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो चुनाव के दौरान अपनी सेवाएं देने में व्यस्त रहेंगे।

मतदाता सूची और फॉर्म 12D की प्रक्रिया

बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे उन कर्मचारियों की सूची तैयार करें, जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं और चुनाव के दिन मतदान नहीं कर पाएंगे। इन कर्मचारियों की पहचान के बाद उन्हें फॉर्म 12D जारी किया जाएगा, जो उन्हें पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा प्रदान करेगा।

फॉर्म 12D जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस तिथि से पहले पुराने समाहरणालय भवन (आईटीडीए भवन) में फॉर्म जमा कर दें।

चुनावी प्रक्रियाओं पर दिए गए दिशा-निर्देश

बैठक के दौरान, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने डाक मतपत्र प्रक्रिया से जुड़ी सावधानियों पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को मतपत्र के साथ दिए जाने वाले विभिन्न फॉर्म्स, जैसे फॉर्म 12D, फॉर्म 13, फॉर्म 13A, फॉर्म 13B, और फॉर्म 13C की जानकारी दी। साथ ही, सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सटीक रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए।

मतपत्रों की सही सुरक्षा, मतगणना से पहले और बाद में सही दस्तावेजों के रखरखाव, और हर चरण में जिम्मेदारी से काम करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

किन सेवाओं के कर्मचारी होंगे शामिल?

डाक मतपत्र की सुविधा का लाभ लेने वालों में कुल 16 श्रेणियों के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से बिजली विभाग, पानी सप्लाई, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा सेवाएं, मीडिया, डाक विभाग, कारा (जेल) सेवाएं आदि आते हैं। इन श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारी अपने-अपने विभागों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समय पर फॉर्म 12D जमा कर सकते हैं।

यह विशेष सुविधा उन कर्मचारियों के लिए है, जो मतदान दिवस पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहेंगे और व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाएंगे। पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करना उनके लोकतांत्रिक अधिकार को सुनिश्चित करता है।

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी कर्मचारी को मतदान के अधिकार से वंचित न रखा जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्र कर्मचारी समय पर अपने फॉर्म जमा करें और डाक मतपत्र की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी रखें।

साथ ही, कर्मचारियों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए विभागों को भी निर्देशित किया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करे, चाहे वह आवश्यक सेवा में लगा हो या चुनाव के दिन कार्यस्थल पर मौजूद हो।

जिम्मेदारियों का वितरण और सावधानियां

बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से रेलवे के अधिकारी, सिविल सर्जन, डीपीआरओ, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता, बीएसएनएल के जीएम, जेल विभाग के प्रभारी अधिकारी, और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इन अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में डाक मतपत्र की प्रक्रिया से संबंधित जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा करने और चुनावी तैयारियों को सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

हर मतदाता का महत्व

इस बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि गुमला जिले में विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई भी कर्मचारी मतदान से वंचित न रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित अधिकारियों से अपील की कि वे चुनावी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें और अपने कर्मचारियों को पोस्टल बैलट की सुविधा के बारे में जानकारी दें।

“हर एक मतदाता का वोट महत्वपूर्ण है”, इस विचार के साथ चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि हर मतदाता अपने अधिकार का सही ढंग से प्रयोग कर सके।

News – गणपत लाल चौरसिया

Edited by – Sanjana Kumari

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