गुमला : – गुमला जिला अंतर्गत जिले के सुदूरवर्ती ग्राम क्षेत्र के निवासियों तथा स्थानीय रैयतियों की सुविधा हेतु आज सोमवार को गुमला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के द्वारा बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत गुरदरी पंचायत में CNT Act, Under Sec.49 से संबंधित कोर्ट का आयोजन किया गया जिसमें पोपलपाट, डूमरपाट, चौरापाट के लगभग 25 आवेदकों से संबंधित 05 केस की सुनवाई की गई जिनमें से सभी 3 केस का ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया एवं 2 केस रिजेक्ट किए गए।
ज्ञात हो की बिशुनपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायत क्षेत्रों जिनमें गुरदरी पंचायत भी शामिल है, में हिंडालको कंपनी के द्वारा माइनिंग का कार्य भी किया जाता है, इसी क्रम में ग्रामीणों / रैयतियो से कंपनी के द्वारा पथरीले(बॉक्साइट निकालने हेतु) भूमि की खरीद की गई है। उपायुक्त के द्वारा उक्त क्षेत्र में जाकर भूमि संबंधी मामलों के तहत सभी केस की सुनवाई की गई। इसके साथ ही उपायुक्त ने रैयतियों से बात चीत के दौरान इस बात की भी पुष्टि की कि कोई भी रैयत/ ग्रामीण अपने जमीन को बिना किसी दबाव एवं कम दाम में ना बेच रहा हो। उपायुक्त ने सभी रैयतियों से कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन किसी भी प्रकार के दबाव में आकर न बेचें यदि ऐसा होता है तो वे गुमला उपायुक्त एवं बीडीओ कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। मौके पर गुमला उपायुक्त ने सभी आवेदकों से संबंधित केस मामलों के अलावा उनके निजी जीवन की भी जानकारी ली, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी भी पुष्टि की एवं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है अब तक उन्हें तुरंत ही आवेदन जमा करने का आग्रह भी किया।
इस दौरान मौके पर प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, बीडीओ बिशुनपुर सहित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी तथा हिंडालको प्रबंधक सहित सैंकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति रही।
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया