गुमला – गुमला जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देशानुसार गुमला जिला में सड़क सुरक्षा के नियमो के अनुपालन तथा पालकोट (बीआरसी) ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता आभियान चलाया गया
इस दोरान आये लोगो को यातायात नियमो एवं वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से कैसे सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और अपनी व यातायात का उपयोग कर रहे अन्य व्यक्तियों के जान की रक्षा की जा सकती है।
इसके साथ हिट एंड रन एवम गुड समरितन के बारे मे बतलाया गया इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधित पुस्तिका एवम पैंपलेट सभी छात्र एवम छात्राओ को बांटा गया
Good Samaritan के बारे में अवगत कराया गया जैसे मोटरवाहन जनित सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से गोल्डन Hour अस्पताल पहुचाने में वाले नेक व्यक्ति (Good Samaritan) को प्रोत्साहित करने हेतु 2,000/-(दो हजार) रूपये मात्र नगद के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की योजना लागू है। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ताकि किसी भी व्यक्ति के सड़क दुर्घटना के क्रम में घायल व्यक्ति को एक घंटा के अंदर (गोल्डन ऑवर में) अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावे दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले अस्पताल में अपना नाम दर्ज कराएं, ताकि चिकित्सक प्रमाणित कर सकें कि घायल व्यक्ति को किसने मदद की है उस मददकर्ता को गुड सेमेरिटन के तहत 2,000 रु एवं प्रशस्ति पत्र दी जा सके।
साथ ही सड़क हादसों में मृत्यु दर को कम करने के उदेश्य से लोगों को इस संशोधित अधिनियम की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जा सके और लोग एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक कर सके एवम इसके साथ साथ हिट एंड रन के बारे में बिस्तर पूर्वक बतलाया गया किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना घटित होने पर 2,00,000(दो लाख) एवम गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 (पचास हजार) का प्रावधान है
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा प्रबंधक कुमार प्रभाष, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक मंटू रवानी, रोड इंजीनियरिंग एनालिस्ट प्रणय कांशी शामिल थे।
न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया