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Sunday, March 8, 2026
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गुमला में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा बैठक संपन्न, मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के निर्देश

गुमला : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को गुमला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत दर्ज मामलों और मुआवजा भुगतान सूची की विस्तृत समीक्षा की गई।

उपायुक्त ने बैठक में कहा कि जिन प्रभावित परिवारों की संपत्ति, घर या दुकान आगजनी अथवा हिंसा की घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुई है, उन्हें समयबद्ध तरीके से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आरओ पत्र प्राप्त होते ही मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए।

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजा एवं राहत प्रावधानों की पुनः समीक्षा की जाएगी, ताकि लाभुकों तक सहायता पहुँचाने में किसी तरह की देरी या अस्पष्टता न रहे। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के साथ यदि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, हिंसा या संपत्ति क्षति की घटना होती है तो प्रशासन तुरंत संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करेगा।

समिति ने यह भी तय किया कि अधिनियम से संबंधित जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष वर्कशॉप आयोजित होगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, विभागीय कर्मियों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे और विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।

प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र परिवारों को समय पर न्याय और आर्थिक सहयोग मिले तथा समुदाय में सुरक्षा और विश्वास की भावना को सुदृढ़ किया जा सके।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

 
 
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