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Saturday, March 7, 2026
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नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 के दृष्टिगत गुमला नगर परिषद क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – अनुमंडल कार्यालय, गुमला द्वारा जारी निर्देश के आलोक में तथा राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा निर्गत नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 हेतु आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक शांति, विधि-व्यवस्था एवं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से राजीव नीरज, अनुमंडल दंडाधिकारी, गुमला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 (पूर्व की दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण गुमला नगर परिषद क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

निषेधाज्ञा के अंतर्गत निम्नलिखित आदेश प्रभावी रहेंगे-

सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ के लाने–ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होगा।
हालांकि यह प्रतिबंध कर्तव्यरत सरकारी/पुलिस पदाधिकारियों एवं सिखों तथा नेपालियों द्वारा परंपरागत रूप से धारण की जाने वाली कृपाण एवं खुखरी पर लागू नहीं होगा।
किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्था, स्थानीय निकाय, महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक, मध्य एवं बुनियादी विद्यालय अथवा किसी भी सार्वजनिक भूमि पर आम सभा आयोजित करने एवं सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
शव यात्रा, विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्य इसके अपवाद होंगे, जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
सम्पूर्ण नगर परिषद क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अथवा अन्य धार्मिक स्थलों पर धार्मिक प्रयोजन हेतु लागू नहीं होगा, किंतु इन स्थलों का निर्वाचन प्रचार हेतु उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
किसी भी सार्वजनिक अथवा सरकारी संपत्ति एवं बिना अनुमति के किसी निजी संपत्ति पर नारा लेखन, पोस्टर, पम्पलेट, झंडा, बैनर, होर्डिंग, कट-आउट, तोरण द्वार आदि लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा समूह द्वारा फेक न्यूज अथवा किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना/संदेश/फोटो/वीडियो का प्रसार सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, एसएमएस आदि) अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना वर्जित रहेगा।
किसी राजनीतिक दल, प्रत्याशी अथवा चुनाव कार्य से जुड़े व्यक्ति द्वारा किसी भी सरकारी अथवा विभागीय वाहन का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।
किसी व्यावसायिक वाहन पर झंडा, प्लेग या स्टिकर का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा, यदि वह वाहन चुनाव कार्य हेतु विधिसम्मत रूप से वैध न हो।
मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत किसी निजी वाहन पर किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थन में लगाया गया फ्लैग अथवा स्टिकर भारतीय दण्ड विधान की धारा 171(H) के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, कट-आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि, जो सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक स्थानों (बस स्टैंड, सरकारी बस, बिजली/टेलीफोन खंभा, रोडवेज, नगरपालिका भवन आदि) पर लगे हों, हटाना अनिवार्य होगा।
कोई भी उम्मीदवार ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय अथवा जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या सामाजिक विद्वेष उत्पन्न हो।
मत प्राप्ति के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा।
किसी भी उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दल द्वारा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अथवा अन्य पूजा स्थलों का उपयोग निर्वाचन प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा।
किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाएगी जिनका सत्यता से कोई संबंध स्थापित न हो।
किसी उम्मीदवार की आलोचना केवल उसके पूर्व सार्वजनिक कार्यों तक ही सीमित रहेगी तथा असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं होगी।
प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचारों या कार्यों का विरोध करने हेतु उसके आवास के समक्ष धरना, प्रदर्शन या नारेबाजी करना वर्जित रहेगा।
राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना होगा जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
ऐसा कोई भी पोस्टर, पम्पलेट, विज्ञापन या परिपत्र जिसमें मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता अंकित नहीं हो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 124(A) का उल्लंघन माना जाएगा।
किसी उम्मीदवार की चुनावी संभावना को प्रभावित करने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण, चरित्र अथवा उम्मीदवारी से संबंधित कोई भी मिथ्या अथवा अप्रमाणित समाचार प्रकाशित अथवा प्रसारित करना वर्जित रहेगा।
किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
मतदान के दिन एवं मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा।
मतदाताओं को रिश्वत देना अथवा किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के राजनीतिक कार्यालय का संचालन वर्जित रहेगा।
किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने हेतु वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
मतदान केंद्र के अंदर या आसपास अव्यवस्थित आचरण करना अथवा मतदान कर्मियों के कार्य में बाधा डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा।
किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी मतदाता का प्रतिरूपण (फर्जी मतदान) करना दण्डनीय अपराध होगा।
मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी भी उम्मीदवार द्वारा शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों की खरीद, वितरण या परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा उम्मीदवारों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी इससे रोकना अनिवार्य होगा।
किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाता या दीवार का उपयोग झंडा लगाने, पोस्टर चिपकाने या नारा लेखन हेतु उसकी लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
किसी उम्मीदवार के पक्ष में लगाए गए झंडे अथवा पोस्टर अन्य उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा नहीं हटाए जाएंगे।
हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव सभा आयोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा स्थानीय थाना को पूर्व सूचना दी जाएगी।
प्रत्येक उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को किसी अन्य उम्मीदवार की सभा, जुलूस या प्रचार गतिविधि में बाधा उत्पन्न करने से रोकना होगा। पास-पास आयोजित सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की दिशा विपरीत रखी जाएगी।
किसी उम्मीदवार के समर्थन में निकाले जाने वाले जुलूस प्रतिबंधित क्षेत्रों से नहीं गुजरेंगे। जुलूस के मार्ग, समय एवं समापन की सूचना कम से कम एक दिन पूर्व स्थानीय थाना को दी जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यातायात बाधित न हो एवं प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ न ले जाई जाएँ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। आम नागरिकों, राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करते हुए शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की जाती है।


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