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Thursday, July 23, 2026
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गुमला में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: यूनिक बेकरी पर गंदगी मिलने पर जुर्माना, शहरभर में चला छापेमारी अभियान

गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला जिला में संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड, उपायुक्त गुमला एवं अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गुमला के संयुक्त निर्देश पर गुमला शहर में खाद्य सुरक्षा मानकों एवं जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विशेष संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर एवं आशा राज शामिल थे।

अभियान के दौरान शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, चाट-ठेला, किराना दुकानों तथा थोक एवं खुदरा बेकरी प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षित भंडारण, खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण, उत्पादों की एक्सपायरी तिथि तथा लेबलिंग संबंधी प्रावधानों की विस्तार से जांच की गई। अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान यूनिक बेकरी में स्वच्छता मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अर्थदंड लगाया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता के मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा कई अन्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं खाद्य पदार्थों के रख-रखाव में कमियां मिलने पर संचालकों को आवश्यक सुधारात्मक निर्देश दिए गए। विशेष रूप से सड़क किनारे संचालित चाट एवं फास्ट फूड विक्रेताओं को खाद्य सामग्री को पूरी तरह ढककर रखने, वेज एवं नॉन-वेज खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने, खाने में अखाद्य रंगों का प्रयोग नहीं करने तथा खाद्य सामग्री को परोसने या लपेटने के लिए समाचार पत्र (न्यूज पेपर) का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि समाचार पत्र की स्याही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।
अभियान के दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 एवं संशोधित अधिनियम, 2021 के तहत भी सार्वजनिक स्थलों एवं दुकानों का निरीक्षण किया गया। संबंधित दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए तथा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे।


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