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Sunday, March 8, 2026
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जानें क्या है नया टैक्स स्लैब, 7 लाख से कम आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा.

वहीं 3 लाख रुपये तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा. पूरा टैक्स स्लैब ऐसे समझेंअब तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब यह 3-6 लाख तक सालाना आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा. अब 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.अब सात लाख रुपये से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को लाभ मिलेगा.9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स लगेगा.माना जा रहा है कि 15.5 लाख रुपये तक की आय वालों को 52 हजार रुपये का फायदा होगा.12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा.वित्तमंत्री ने बताया कि इस साल 6.5 करोड़ ITR की प्रोसेसिंग की गई हैं.

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