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Thursday, November 21, 2024
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नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज रद्द करने की अधिसूचना जारी कर सीएम ने आदिवासियों के साथ किया न्याय : वीएस नायक

रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज रद्द करने की अधिसूचना जारी कर नेतरहाट, गुमला के आदिवासियों के साथ न्याय किया है और वहां के बाशिंदों की भावनाओं को सम्मान किया है. इसके लिए झारखंडी सूचना अधिकार मंच तहे दिल से सीएम को बधाई दी है. झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा है कि राज्य सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज अवधि विस्तार पर रोक नहीं लगाने की बात पर कुछ लोग अफवाह फैलाते रहे, जबकि सीएम के आदेश के बाद वर्ष 1994 से अब तक हो रहे तोपाभ्यास के बंद रहने एवं लंबी अवधि से हजारों ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए The Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act,1938 एक्ट Chapter ।। की कंडिका-9 के आलोक नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज का पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में अस्वीकृत कर दिया गया है।

आदिवासी-मूलवासी समाज की भावनाओं को हुआ सम्मान

श्री नायक ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा इस संदर्भ में फैलाई जा रही सूचना निराधार है और सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात फैलाई जा रही है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द नहीं हुआ है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पत्रांक 582, 29.08.2022 एवं पत्रांक 376, 14.06 2022 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर अस्वीकृत कर दिया गया है। अब यहां राज्य सरकार के निर्णय के उपरांत किसी तरह का सैन्य अभ्यास हजारों ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए नहीं किया जाएगा। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा निकाले गए पत्र के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हेमंत सरकार ने गुमला एवं लातेहार के आदिवासी-मूलवासी समाज की भावनाओं को सम्मान करते हुए उनके संघर्ष को विराम देने के लिए एवं उन लोगों पर न्याय करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है, जो काबिले तारीफ है.

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