नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देनेवाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को याचिका में एलजी को पक्ष बनाने को कहा है. AAP सरकार ने दायर याचिका में कहा था-केंद्र द्वारा लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। बता दें कि मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी, तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। इसके बाद 6 जुलाई को वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अदालत से इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी।