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Friday, April 4, 2025
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पत्नी के हत्यारे, पति को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं ₹50,000 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई हैं, अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर हत्यारे पति को 2 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

गुमला – गुमला व्यवहार न्यायालय के, एडीजे ( वन ) दुर्गेश चन्द्र अवस्थी की अदालत ने पत्नी के हत्यारे, अभियुक्त पति को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है। अपराधी ज्योतिष एक्का द्वारा उक्त जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर, अभियुक्त पति को, अतिरिक्त 2 वर्ष का कठोर कारावास की सजा भी भुगतानी होगी।

डुमरी थाना स्थित सेवाली ग्राम निवासी ज्योतिष एक्का को अपनी ही पत्नी तारसीला कुजूर को , 8 नवंबर 2018 को घरेलू विवाद के कारण लाठी डंडों से मार कर निर्मम हत्या कर दी थी। इस संबंध में गांव के चौकीदार सुषमा नायक के द्वारा संबंधित थाने में प्राथमिक दर्ज कराया गया। बताया गया था की मृतक पत्नी तारसीला कुजूर , अभियुक्त ज्योतिष एक्का की तीसरी पत्नी थी। इससे पूर्व उसकी दो अन्य पत्नियां उसे छोड़कर और अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई है।

प्राथमिक और दोनों पक्षों के वकीलों की बहसों , गवाहों की गवाही और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए, एडीजे वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने ज्योतिष एक्का को दोषी करार दिया। दोषी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹50 ,000 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर , ज्योतिष एक्का को 2 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

News – गनपत लाल चौरसिया

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