गुमला – गुमला सदर थाना के अंतर्गत कोटाम ग्राम में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा ‘गुड समिरिटन’ और सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार-प्रसार किया गया। इस दौरान, समिति के सदस्यों ने अज्ञात वाहन दुर्घटना में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मुआवजे के लिए आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए और फॉर्म भरवाया।
मुआवजा और आपदा राहत: सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में, पीड़ित के परिवार को आपदा राहत कोष से 1 लाख रुपये मिलते हैं। अगर दुर्घटना अज्ञात वाहन से हुई हो, तो अतिरिक्त 2 लाख रुपये का मुआवजा भी मिलता है। ज्ञात वाहन की स्थिति में मुआवजे की राशि का निर्धारण कोर्ट द्वारा किया जाता है, जो कई मामलों में बहुत अधिक होती है। हाल ही में, गुमला कोर्ट में 2 करोड़ रुपये के मुआवजे के लिए आवेदन किया गया है।
बीमा जागरूकता: सड़क सुरक्षा समिति ने इंश्योरेंस के महत्व पर जोर दिया, जो दुर्घटना के बाद परिवार के लिए सहारा बन सकता है। इंश्योरेंस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। हालांकि, हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनने पर मुआवजे की राशि में 30% तक कटौती हो सकती है।
गुड समिरिटन का महत्व: गुड समिरिटन वे नागरिक होते हैं जो बिना पहचान के सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मदद करते हैं। ऐसे नागरिकों को पीड़ित को निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना होता है। झारखंड सरकार ऐसे नागरिकों को 2,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देती है, जबकि केंद्र सरकार भी 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
प्रमुख अधिकारी उपस्थित: इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा प्रबंधक प्रभाष कुमार, सड़क सुरक्षा विश्लेषक प्रणय कांसी, और तकनीकी सहायक मंटू रवानी उपस्थित थे, जिन्होंने ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा और गुड समिरिटन के महत्व के बारे में जागरूक किया।
News – गनपत लाल चौरसिया