23.1 C
Ranchi
Tuesday, September 17, 2024
Advertisement
HomeLocal NewsKodermaकोडरमा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 13 साल का कठोर कारावास,...

कोडरमा: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 13 साल का कठोर कारावास, जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा

तिलैया थाना कांड संख्या – 107/2023 (पोक्सो संख्या-17/2023) के अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए विकास कुमार को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, कोडरमा के न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। विकास कुमार, पिता संजय राम, निवासी विद्यापुरी, तिलैया, को इस मामले में दोषी ठहराते हुए कुल 13 साल का कठोर कारावास और ₹15,000 का अर्थदंड लगाया गया है। अभियुक्त विकास कुमार को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 13 वर्ष का कठोर कारावास और ₹15,000 का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत 7 वर्ष का कारावास और ₹3,000 का अर्थदंड, धारा 506 के तहत 4 वर्ष का कारावास और ₹2,000 का अर्थदंड, और धारा 323 के तहत 6 महीने का कारावास और ₹500 का अर्थदंड भी सुनाया गया। यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

प्रभारी लोक अभियोजक एंजलिना बारला ने इस मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया और प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने दोषी को सख्त सजा सुनाई। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।यह निर्णय समाज को यह संदेश देता है कि ऐसे गंभीर अपराधों के लिए कानून के समक्ष कोई भी दोषी बच नहीं सकता और उसे अपने अपराधों की कड़ी सजा भुगतनी होगी।

News – Praveen Kumar.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments