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Friday, August 21, 2026
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पीएलएफआई सुप्रीमो अमृत होरो को तीन साल की सजा, और ₹30,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है,पुलिस पर फायरिंग का था आरोप

गुमला न्यूज ब्यूरो – गणपत लाल चौरसिया

गुमला : – गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे तीन भूपेश कुमार की अदालत ने बुधवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस पर फायरिंग करने के आरोपित पीएलएफआई के सुप्रीमो अमृत होरो उर्फ मेचो को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ उक्त अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उक्त मामला 13 जून 2015 का है। कामडारा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि वांछित नक्सली अमृत होरो अपने सहयोगियों के साथ कामडारा थाना क्षेत्र के गरई गांव में मौजूद है। उक्त सूचना पर कामडारा पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गरई में घेराबंदी की।

उसने पुलिस को अपनी ओर आते देखा, अमृत होरो ने पुलिस दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, और कामडारा पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए वह दौड़कर अचानक एक कुएं में जा गिरा,तब कामडारा के सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसे काफी मशक्कत के बाद उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला और मौके पर ही विधिवत गिरफ्तार कर लिया, और
बाद में कामडरा पुलिस द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई के तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर, न्यायिक रियासत में लेते हुए, गुमला जेल भेज दिया गया था, और गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के दलीलें सुनने के बाद बुधवार को उक्त फैसला सुनाया गयी ।


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