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Tuesday, September 22, 2026
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गुमला में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस का मौका, प्रखंडों में लगेंगे टेस्ट कैंप; जानें तारीख और जरूरी दस्तावेज

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया 

लर्नर लाइसेंस बने 30 दिन पूरे होने पर दे सकेंगे ड्राइविंग टेस्ट, बिना ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के कैंप में नहीं मिलेगा मौका

गुमला: अब स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन विभाग की ओर से गुमला जिले के अलग-अलग प्रखंडों में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट कैंप लगाए जा रहे हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसके लिए प्रखंडवार रोस्टर जारी किया है।

इन कैंपों में वही आवेदक शामिल हो सकेंगे, जिनका लर्नर लाइसेंस बने कम से कम 30 दिन पूरे हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से पहले पंचायत स्तर पर लर्नर लाइसेंस के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे। अब योग्य आवेदकों का ड्राइविंग टेस्ट प्रखंड स्तर पर लिया जाएगा।

किस प्रखंड में कब होगा ड्राइविंग टेस्ट?

जारी रोस्टर के अनुसार:

  • 11 अगस्त: रायडीह में सुबह 10:30 से 11:30 बजे और गुमला के बस डिपो, दुन्दुरिया में दोपहर 2 से 3 बजे तक।
  • 19 अगस्त: डुमरी में सुबह 10:30 से 11:30 बजे और चैनपुर में दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक।
  • 22 अगस्त: घाघरा में सुबह 10:30 से 11:30 बजे और विशुनपुर में दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक।
  • 27 अगस्त: सिसई में सुबह 10:30 से 11:30 बजे और भरनो में दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक।
  • 29 अगस्त: पालकोट में सुबह 10 से 11 बजे, बसिया में दोपहर 12:30 से 1:30 बजे और कामडारा में दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक।
  • 1 सितंबर: जारी प्रखंड मुख्यालय परिसर में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कैंप आयोजित किया जाएगा।

बिना स्लॉट बुक किए नहीं दे सकेंगे टेस्ट

ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करना अनिवार्य है। जिन आवेदकों का लर्नर लाइसेंस बने 30 दिन पूरे हो चुके हैं, वे सारथी पोर्टल पर जाकर अपने संबंधित प्रखंड कैंप के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।

निर्धारित सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के किसी भी आवेदक का ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा।

टेस्ट के दिन ये दस्तावेज साथ लाना जरूरी

आवेदकों को कैंप में पहुंचते समय अपने साथ ये दस्तावेज रखने होंगे:

  • मूल लर्नर लाइसेंस
  • ऑनलाइन आवेदन की पावती
  • स्लॉट बुकिंग की रसीद
  • शुल्क भुगतान की रसीद
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • टेस्ट देने वाला वाहन
  • वाहन का आरसी
  • वाहन का इंश्योरेंस पेपर

वाहन चलाकर देना होगा टेस्ट

कैंप में आवेदक को मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के समक्ष वाहन चलाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। टेस्ट पास करने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की स्वीकृति दी जाएगी।

स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड में निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीएल प्रिंट का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद आवेदक अपने संबंधित आरटीओ से मुद्रित ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों से कहा है कि इस सूचना का पंचायत और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि पात्र आवेदक समय पर स्लॉट बुक कर निर्धारित तिथि पर ड्राइविंग टेस्ट में शामिल हो सकें।


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