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Wednesday, September 30, 2026
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गुमला व सिसई में खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा एक्शन होटलों और दुकानों की सघन जांच, कोटपा व FSS एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई; छेना में हाइड्रो-मैदा के उपयोग पर रोक

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया 

गुमला : – गुमला जिला में नगर और सिसई प्रखंड के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा बाजार में शुद्ध व मिलावटमुक्त खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिसई प्रखंड में सघन जांच अभियान चलाया। जांच टीम की अचानक हुई इस कार्रवाई से प्रखंड मुख्यालय समेत आसपास के होटल और किराना व्यवसायियों में दिनभर हड़कंप की स्थिति बनी रही। कई दुकानदार आनन-फानन में अपनी व्यवस्था दुरुस्त करते नजर आए।

यह छापेमारी उपायुक्त गुमला के सख्त निर्देश और अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अभिहित अधिकारी डॉ. धनुर्जय सुम्ब्रई के निर्देश पर उक्त अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर, आशा राज और तंबाकू निषेध पदाधिकारी वंदना स्मिता होरो ने किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र के सभी होटल और मिष्ठान प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त हिदायत दी कि छेना की मिठाइयां तैयार करते समय किसी भी सूरत में मैदा और हानिकारक एवं औद्योगिक केमिकल हाइड्रो का प्रयोग न करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मिठाइयों में किसी भी प्रकार की मिलावट या हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल जनस्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जाँच टीम ने कई दुकानों व होटलों का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल की: दीपक लाइन होटल, एक्का रेस्टोरेंट, होटल चंद्रयानी व नीरज किराना स्टोर सहित अन्य स्टोर: इन प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया गया और संचालकों को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।
होटल चंद्ररानी (रेडवा, सिसई) यहां निरीक्षण के दौरान वेज और नॉन-वेज खाद्य सामग्री को एक ही फ्रिज में रखा पाया गया। टीम ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संचालक को दोनों सामग्रियों के भंडारण के लिए अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सभी कर्मियों द्वारा एप्रन, ग्लव्स और हेडगियर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने का कड़ा निर्देश दिया।

टीम ने लकड़ा चाट भंडार, नीरज किराना स्टोर, कुजूर फास्ट फूड (गुमला), राहुल गुप्ता और सूरज स्टोर (सिसई) का भी निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की हिदायत दी।

जाँच के क्रम में राजेश दुकान में साफ-सफाई के निर्देशों की अनदेखी के साथ-साथ तंबाकू नियंत्रण नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया। इस पर तंबाकू निषेध पदाधिकारी की मौजूदगी में कोटपा एक्ट के तहत दुकानदार पर ₹500 का चालान काटते हुए,अर्थदंड वसूला गया। वहीं, दुकान में साफ-सफाई की भारी कमी और एक्सपायर खाद्य सामग्री पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI Act, 2006) के तहत भी जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की सेहत से समझौता करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह औचक निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा l


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