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Friday, October 30, 2026
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झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

गुमला न्यूज ब्यूरो प्रमुख – गणपत लाल चौरसिया 

31 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 1 नवम्बर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा निषेधाज्ञा आदेश

गुमला। झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 (JTET-2026) के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन तथा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गुमला अखिलेश कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश जिले के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 31 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि 12:00 बजे से 1 नवम्बर 2026 की मध्यरात्रि 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार JTET-2026 परीक्षा का आयोजन 1 नवम्बर 2026 को दो पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02:00 बजे से 04:30 बजे तक निर्धारित है।

*इन परीक्षा केन्द्रों पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा*

जिले के निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी:

1. उर्सलाईन बालिका उच्च विद्यालय, गुमला
2. लुथेरन उच्च विद्यालय, मिशन चौक, लोहरदगा रोड, गुमला
3. संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय, दाऊदनगर, पुग्गू, गुमला
4. राजकीय उच्च विद्यालय, करंजटोली, गुमला
5. संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय, गुमला
6. डॉन बॉस्को स्कूल, गुमला
7. संत पैट्रिक उच्च विद्यालय, गुमला
8. सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, गुमला
9. एस.एस. + 2 उच्च विद्यालय, गुमला
10. नोट्रेडेम स्कूल, बरटोली, गुमला
11. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, गुमला

*निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध*

आदेश के अनुसार, निर्धारित परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने तथा अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस एवं सरकारी वाहनों को छोड़कर एक साथ तीन से अधिक वाहनों के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों के परिक्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहनों के माध्यम से इनके प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित क्षेत्र में घातक हथियार, अग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक सामग्री लाने या ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के हथियार एवं लाठी तथा वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के सहारे के लिए उपयोग की जाने वाली छड़ी को इससे छूट दी गई है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम , 2003 के प्रावधानों के अनुपालन में सभी परीक्षा केन्द्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केन्द्रों के 100 गज की परिधि में सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री न होने देना सुनिश्चित करें।

यह निषेधाज्ञा ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मियों, मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर में पूजा-अर्चना के लिए आने वाले लोगों, शादी-विवाह में शामिल व्यक्तियों तथा शवयात्रा पर लागू नहीं होगी।

उपायुक्त ने परीक्षा के सुचारु एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों से निषेधाज्ञा का पालन करने की अपील की है।


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