21.1 C
Ranchi
Sunday, November 24, 2024
Advertisement
HomeNationalशिवसेना पार्टी की चल-अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए...

शिवसेना पार्टी की चल-अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांगवाली याचिका खारिज करते हुए SC ने पूछा-आप हैं कौन…?

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा, आप इस मामले में जनहित याचिका दाखिल कैसे कर सकते हैं। आप हैं कौन? अब सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को उद्धव ठाकरे समूह को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए यह याचिका दाखिल की गई थी।

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments