गुमला – गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय के महदनीया केला बगान में 23 अगस्त 2021 की रात हुई दोहरी हत्या के मामले में करीब तीन साल बाद अदालत का फैसला आया है। इस हत्याकांड में लोकेश पुत्तास्वामी और उनके साथी एम देवा दासु की निर्मम हत्या हुई थी।
एडीजे फॉर संजीव भाटिया ने तीन नामजद आरोपियों – आनंद उरांव उर्फ आनंद तिग्गा, अर्पण उरांव, और बसंत उरांव को दोषी पाया। अदालत ने इन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है:
- धारा 302 व 34: आजीवन कारावास और पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन साल का अतिरिक्त सश्रम कठोर कारावास।
- धारा 394/34: आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा।
- धारा 460/34: आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा।
- धारा 435: सात साल का कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना।
- धारा 411: तीन साल का कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. जावेद हुसैन ने पैरवी की।
News – गनपत लाल चौरसिया
Edited by – संजना कुमारी