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Thursday, September 19, 2024
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हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन लोटस को फिर लगा धक्का: ईडी की याचिका सुप्रीम  कोर्ट में खारिज, अब सरकार पर कोई आंच नहीं    

रांची : सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) करारा झटका लगा है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांगवाली ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की है उससे प्रभावित हुए बिना निचली अदालत अपनी सुनवाई जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए ईडी की याचिका खारिज होने भाजपा के ऑपरेशन लोटस को भी धक्का लगा है.

ईडी के सभी दावे कोर्ट में खारिज

बता दें कि ईडी ने जांच के दौरान सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के कथित बयान को लेकर बड़ा दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने उन्हें उस भूखंड के स्वामित्व में बदलाव करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों से छेड़छाड़ करने का निर्देश दिया था। ईडी ने कहा था कि भूखंड पर जब कब्जा किया जा रहा था, तब उसके असली मालिक राजकुमार पाहन ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। ईडी ने कई लोगों से पूछताछ कर जमीन संबंधी मामले में साक्ष्य जुटाने का भी दावा किया था.

सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता द्वारा समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने राज्य की राजधानी में बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया था। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की सभी दलीलें खारिज कर दी गईं. अब हेमंत सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है. वहीं दूसरी बार भाजपा के ऑपरेशन लोटस को सीएम ने ठेंगा दिखा दिया है. झारखंड की राजनीति में इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं.

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यह प्रमाणित हुआ कि ईडी दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य करती है: वीएस नायक

झारखंडी सूचना अधिकार मंच के केन्द्रीय अध्यक्ष विजय शंकर नायक ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में मिले झटके पर कहा कि कोर्ट का यह आदेश झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देगा और उन्हें संजीवनी की तरह शक्ति प्रदान करेगा और जो विरोधी लोग चाहते है कि हेमंत सोरेन जेल में ही रहे उनलोगों के लिए बड़ी हार है. श्री नायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका सुनने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रुप से कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने विस्तृत कारण बताते हुए जो आदेश दिया है उसमे हमे दखल करने की कोई जरूरत नहीं है. इससे स्पष्ट होता है कि ईडी दुर्भावना से ग्रसित हो कर कार्य नहीं करे और ना ही किसी के इशारों में नाचे क्योंकि, विरोधियों ने जो सत्ता पाने और सरकार गिराने का मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखे थे हेमंत ने जेल में भी रहकर उन विरोधियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य किया है।

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