गुमला विधानसभा चुनाव 2024: आचार संहिता की कड़ी पालना अनिवार्य
भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर, 2024 को विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। गुमला जिले में यह संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसके साथ ही जिला प्रशासन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा भी जारी कर दी है।
सोशल मीडिया पर प्रचार: नए नियम और प्रतिबंध
निर्वाचन आयोग ने इस बार सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान दिया है। नए नियमों के अनुसार:
1. किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन को चुनाव प्रचार के लिए आपत्तिजनक, भ्रामक या गैरकानूनी संदेशों का प्रसार करना प्रतिबंधित है।
2. यह प्रतिबंध व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होता है।
3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी ऐसे संदेशों का आदान-प्रदान वर्जित है।
रात्रिकालीन प्रचार पर रोक
आचार संहिता के तहत रात्रिकालीन प्रचार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है:
1. रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार प्रतिबंधित है।
2. इसी अवधि में डोर-टू-डोर प्रचार भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उल्लंघन के परिणाम
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
डिजिटल युग में चुनाव प्रचार की चुनौतियाँ
वर्तमान डिजिटल युग में, सोशल मीडिया चुनाव प्रचार का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। हालांकि, इसके दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग के ये नए नियम इस चुनौती से निपटने का एक प्रयास है।
विशेषज्ञों का मत है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखना एक जटिल कार्य है। साइबर विशेषज्ञ रोहित कुमार का कहना है, “सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का प्रसार बहुत तेजी से होता है। इसलिए, इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।”
मतदाताओं की भूमिका और जिम्मेदारी
इस परिदृश्य में मतदाताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया, “हम मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं से सावधान रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें।”
स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव की ओर एक कदम
गुमला में लागू की गई यह आदर्श आचार संहिता और सोशल मीडिया नियम स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों, बल्कि आम नागरिकों पर भी जिम्मेदारी डालता है।
यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इन नियमों का पालन करें और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान दें। आइए, हम सभी मिलकर एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक होगा।
न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया
Edited by – Sanjana Kumari