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Sunday, November 24, 2024
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राष्ट्रीय त्यौहार के दिन नशा बंदी: गुमला जिला प्रशासन का शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने का कदम

गुमला जिले में विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए, प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाया जा सके। गुमला, सिसई, और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के दौरान “ड्राई डे” घोषित करते हुए, जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों और इससे संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्देश दिया है।

यह निर्णय मतदाताओं को एक नशा-मुक्त माहौल देने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

नशा बंदी का उद्देश्य: शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का संकल्प

गुमला जिला प्रशासन ने नशा बंदी का एलान करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल का होना अत्यंत आवश्यक है। उपयुक्त कर्ण सत्यार्थी और पुलिस कप्तान शंभू कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से यह घोषणा करते हुए कहा कि चुनाव के विशेष दिनों में जिले के समस्त स्थानों पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

नशा बंदी का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में शराब का अनैतिक उपयोग मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। गुमला के जिलाधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि इस बार की चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष, और अनुशासित ढंग से सम्पन्न हो।

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास

नशा बंदी के साथ ही, गुमला जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं, और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से हर मतदाता सुरक्षित महसूस करेगा और निर्भीक होकर वोट देने में समर्थ होगा।

इसके अलावा, ड्राई डे के दौरान शराब की अवैध बिक्री पर नजर रखने के लिए भी विशेष गश्त दलों की नियुक्ति की गई है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले में कोई भी नशा संबंधी गतिविधि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके।

ड्राई डे के दिनों में कौन-कौन सी दुकानें रहेंगी बंद

प्रशासन के आदेशानुसार, चुनाव के दौरान ड्राई डे पर सभी शराब की दुकानें, बार, और इससे संबंधित सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। गुमला, सिसई, और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में लागू इस आदेश का पालन सभी दुकानदारों को करना होगा। इन प्रतिष्ठानों के बंद रहने से मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

यह व्यवस्था केवल शराब की दुकानों तक सीमित नहीं है; अन्य किसी भी तरह की नशे की सामग्री बेचने वाली दुकानों पर भी सख्ती बरती जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता से जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें। प्रशासन का मानना है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह चुनाव के इस महत्वपूर्ण समय में सहयोग करे ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निर्बाध रूप से सम्पन्न किया जा सके।

प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे नशा मुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का उपयोग करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें।

नशा-मुक्त चुनाव के लिए एक सामूहिक प्रयास

गुमला जिला प्रशासन द्वारा नशा बंदी का निर्णय एक आवश्यक कदम है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाएगा। मतदाताओं का अधिकार और उनकी सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है। इस प्रकार का नशा मुक्त वातावरण न केवल शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह मतदाताओं को प्रेरित करेगा कि वे बिना किसी प्रभाव या दबाव के अपना कीमती वोट डालें।

अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र की मजबूती में योगदान दें, और इस राष्ट्रीय त्यौहार को एक अनुकरणीय उदाहरण बनाएं।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 
एडिटेड – संजना कुमारी 
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