गुमला (ब्यूरो प्रमुख ) – गणपत लाल चौरसिया
गुमला : – गुमला जिला में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के दिशा-निर्देशों के आलोक में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गुमला दिलेश्वर महत्तो की देखरेख में जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का आधिकारिक प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके साथ ही 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक चलने वाली दावा-आपत्ति अवधि की शुरुआत भी हो चुकी है। इस प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर आज जिले भर में डिजिटल जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अपराह्न में दो घंटे का एक विशेष सोशल मीडिया अभियान चलाया गया, जिसमें न्यू वॉटर है,शटैग का व्यापक उपयोग करते हुए नए व युवा मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया और उपायुक्त गुमला के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से मतदाता सूची से जुड़ी विस्तृत जानकारियां साझा की गईं।
विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत जिले के सभी बूथों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा अद्यतन मतदाता सूची प्रदर्शित कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला द्वारा सभी आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर अथवा ऑनलाइन माध्यमों से सूची में अपना एवं अपने परिवार के सदस्यों का नाम अनिवार्य रूप से जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वे 04 सितंबर 2026 तक अपना दावा पेश कर सकते हैं।
इस अभियान के तहत ऐसे सभी युवा जो 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वे प्रपत्र 6 और घोषणा पत्र भरकर नए मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। नाम हटाने या संशोधन के लिए क्रमशः प्रपत्र 7 और प्रपत्र 8 का उपयोग किया जा सकता है। आवेदनों के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मान्य पहचान व निवास संबंधी दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईसीआईनेट (ECINET) ऐप और आयोग का voters.eci.gov.in पोर्टल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता, जानकारी या शिकायत के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा टोल-फ्री नंबर 18003311950 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त ने जिले के सभी निवासियों से लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में हिस्सा लेने और 04 सितंबर से पूर्व अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की है ताकि गुमला जिले का कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।







