जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और विधि के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चों के संरक्षण के लिए संचालित जिला जज बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारियों,कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय प्रशिक्षण सूचना भवन सभागार में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के सभी कर्मियों के कार्य दायित्व के साथ कार्यक्रम के साथ कार्य के प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
इस मौके पर जिले में बच्चों के सहायता के लिय नए स्थापित चाइल्ड हेल्प लाइन के कार्य ,त्वरित कार्यवाही , बच्चें तक पहुंचने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुवे मिराकल फाउंडेशन के विष्णुदत पांडे ने टोल फ्री नंबर 112 और 1098 की जानकारी दी। साथ ही बतलाया कि रिस्क में रहने वाले बच्चें ,माता, पिता इस नंबर का उपयोग कर बच्चे को सुरक्षा तंत्र के घेरे में लेकर उनके लिए संचालित कार्यक्रम का लाभ दे सके। सत्र में विनय कुमार विश्वास C3 ने बालक और कुमार श्रम प्रतिसेध् अधिनियम 1986 की जानकारी दी।
बतलाया की संशोधित कानून में बालक के लिय श्रम कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित है। वही 14 से 18 वर्ष के लिय कई प्रावधन जोड़े गए है। साथ ही बाल संरक्षण समिति,पंचायती राज की भूमिका ,संवाद कौशल,गृह आकलन,सामाजिक आकलन ,परिवार औरबच्चों के जोखिम को पहचानने के तरीकों की जानकारी दी। पीओ बहन सरिता ने बच्चों के लिय मिशन वात्सल्य के लिए बच्चों के पात्रता ,कानूनी प्रावधान,बजट , कार्यक्रम की जानकारी दी।ट्रेनर त्रिभुवन शर्मा ने पोक्सो कानून 2012 संशोधित अधिनियम 2019 की जानकारी दी और कहा की बच्चों के यौन शौषण से पोक्सो कानून रक्षा कवच है। इसकी जानकारी समाज और बच्चों को दी जानी चाहिए। किशोर पुलिस यूनिट,बाल कल्याण पुलिस पधाधिकारी, अहतु, के कार्य की जानकारी दी।
दो दिनों के सत्र में बच्चों के पारेवर आधारित देखभाल ,बाल गृह में निवासित बच्चों के जीवन कौशल के साथ सम्पूर्ण विकाश की कार्य योजना बनाई गई। इसमें बाल कल्याण समिति,बाल गृह,बालिका गृह,चाइल्ड हेल्प लाइन के सुपरवाइजर केस वर्कर,काउंसलर,वन स्टॉप सेंटर गुमला के कर्मी उपस्थित रहे। सत्र में डीसीपीओ अमर कुमार, पीओ मनीर भुट्टो,सीडब्ल्यूसी के कृपा खेस,धनजय मिश्र,नेमहंती ,फुलमनी, जया कुमारी,सपोर्ट पर्सन जया सेन गुप्ता के साथ चाइल्ड लाइन के अधिकारी उपस्थित रहें।
News – गनपत लाल चौरसिया