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Friday, September 20, 2024
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बलात्कारी अभियुक्त को 20 साल का कठोर सश्रम करावास और ₹50,000 जुर्माना ।

गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे फोर ( चार ) संजीव भाटिया की अदालत ने एक बलात्कार के आरोपी को मात्र दो ढाई साल के अंदर एडीजे फोर की अदालत ने बलात्कार के अभियुक्त निजामुल अंसारी को 20 (बीस ) वर्ष का सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रुपया का जुर्माना की सजा सुनाई गई हैं ,

गुमला – गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे फोर ( चार ) संजीव भाटिया की अदालत ने उक्त बलात्कार के अभियुक्त निजामुल अंसारी को दोनों पक्षों के वकीलों की दलील, गवाहों के बयानात सुनने , समझने के बाद और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए , उक्त अभियुक्त निजामुल अंसारी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 ( बीस ) वर्षों का कठोर सश्रम कारावास और ₹50 , 000 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई हैं , अभियुक्त निजामुल अंसारी द्वारा अर्थ दंड नहीं देने पर उक्त अभियुक्त को दो वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की कठोर सजा भी अलग से भुगतनी होगी।
बताया जाता है कि घटना सन् 20 21 की है , नाबालिक लड़की अपने घर में अकेले थी , बड़े भाई दूसरे घर में था , जबकि माता-पिता अपने खेत में काम करने गए हुए थे , 4.30 बजे घर पहुंचे, तो देखा की उनकी बेटी घर में नहीं थी फिर दूसरे घर में रह रहे अपने बेटे के पास पहुंचकर उक्त नाबालिक बेटी के बारे में पूछताछ की , तो वह भी कुछ नहीं बता पाया, इसी क्रम में दोनों मां बेटा , नाबालिक लड़की को खोजने निकले , इसी क्रम में संध्या 5:30 बजे उक्त अभियुक्त के साथ टेंगरा टूल्लू जंगल के तरफ से आते देखे और उक्त अनजान लडक़े को पकड़ पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वह लोहरदगा जिला अंतर्गत कैरो ग्राम निवासी निजामुल अंसारी है और वह उक्त गांव के अपने रिश्तेदार मनोहर अंसारी के यहां मेहमानी आए हुए हैं , बाद में पीड़ित नाबालिक लड़की द्वारा अपने माता-पिता के साथ संबंधित थाना में जाकर और लिखित आवेदन देकर अभियुक्त निजामुल अंसारी के विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई , उक्त प्राथमिक की के आधार पर ही उक्त अभियुक्त निजामुल अंसारी को 20 वर्ष की साश्रम कारावास की सजा सुनाई गई हैं और ₹50 , (50 ) हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया हैं , जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 2 साल की कठोर सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

NEWS – गनपत लाल चौरसिया

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