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Thursday, October 3, 2024
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निर्वाचन पदाधिकारी सह उपयुक्त गुमला एवं जिला पुलिस कप्तान ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित 48 घंटा पहले पत्रकारों को दी जानकारी

मतदान के पूर्व अंतिम 48 घंटे कानून व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण निर्माण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण : जिला निर्वाचन पदाधिकारी

12-लोहरदगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 13 मई को निर्धारित मतदान दिवस के पूर्व के अंतिम 48 घंटे के अंदर जिला अंर्तगत होने वाली तैयारियों एवं राजनैतिक गतिवधियाें के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से आज शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 12-लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में 13 मई को मतदान है. मतदान पूर्व अंतिम 48 घंटे कानून व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण निर्माण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आज संध्या 5 बजे से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि में प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा. सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा आदि पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाएगा. कहा कि चुनाव कार्य से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी नियमों का सख्ती से अनुपालन करेंगे.उन्होंने कहा कि निर्वाचन अभियान अवधि के समापन के पश्चात कोई अभियान नहीं होगा. राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ता, जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें अभियान अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद क्षेत्र को छोड़ देना है. 48 घंटे की अवधि के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को मतदान केंद्र के अंदर जाकर कवरेज करने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी अभियार्थी, उनके एजेंट द्वारा मतदान केंद्रों व मतदाताओं को नि:शुल्क वाहन प्रदान करना आदर्श आचार संहिता के नियम के विरुद्ध होगा. मतदाता स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के निजी वाहनों से मतदान करने मतदान केंद्र तक जा सकते हैं अथवा सरकार द्वारा सहयोग के लिए संचालित वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी की मतदान केंद्रों के 100 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिवधि पर निषेद है, एवं 200 मीटर के दूरी के अंदर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी राजनैतिक बूथों को नहीं लगाया जाना है, एवं उसके बाहर यदि किसी राजनैतिक पार्टी के द्वारा बूथ लगाया जाएगा तो नियमानुसार व्यवस्था की जानी है, वहां पार्टी का प्रचार एवं पार्टी चिन्ह/प्रतिनिधियों के नाम के पोस्टर्स/पर्ची का वितरण पूर्ण रूप से निषेद रहेगा । जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि आज संध्या 5 बजे के बाद से जिले में चुनाव के पूर्ण होने तक ड्राई डे की घोषणा की जाती है, इस दिन किसी भी प्रकार की लीकर की खरीद एवं बिक्री नहीं होगी।

जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने कहा कि मतदान दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों एवं मतदान पदाधिकारियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन तैनात रहेगी। अंतर्रराज्य सीमाओं पर कड़े रूप से चेकिंग अभियान अभियान चलाए जा रहे है इसी के साथ सभी होटल एवं लॉज का भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है ताकि दूसरे राज्य के लोग जो यहां के मतदाता नहीं हैं एवं राजनैतिक गतिवधि कर रहें हो पर कड़ी नजर रखी जा रही है साथ ही इल्लीगल एक्सपेंडिचर पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव तैयारियों को पूर्ण कर ली गई है।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

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