गुमला : जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र के निवासियों तथा स्थानीय रैयतियों की सुविधा हेतु आज गुरुवार को उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के द्वारा बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत अमतीपानी पंचायत सचिवालय में CNT Act, Under Sec.49 से संबंधित कोर्ट का आयोजन किया गया जिसमें अंकुरी, चोरीडीह, चौरापाठ, गुरदरी, अमतीपानी,बाहागडा के लगभग 80 आवेदकों से संबंधित 10 केस की सुनवाई की गई जिनमें से 2 केस का निराकरण किया गया तथा 2 केस को रिजेक्ट किया गया। शेष बचे केस की समय अवधि विस्तारित की गई।
ज्ञात हो कि अमतीपानी पंचायत क्षेत्र में हिंडालको कंपनी के द्वारा माइनिंग का कार्य भी किया जाता है, इसी क्रम में ग्रामीणों / रैयतियो से कंपनी के द्वारा पथरीले(बॉक्साइट निकालने हेतु) भूमि की खरीद की गई है। उपायुक्त के द्वारा उक्त क्षेत्र में जाकर भूमि संबंधी मामलों के तहत सभी केस की सुनवाई की गई। इसके साथ ही उपायुक्त ने रैयतियों से बात चीत के दौरान इस बात की भी पुष्टि की कि कोई भी रैयत/ ग्रामीण अपने जमीन को बिना किसी दबाव एवं कम दाम में ना बेच रहा हो। उपायुक्त ने सभी रैयतियों से कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन किसी भी प्रकार के दबाव में आकर न बेचें यदि ऐसा होता है तो वे उपायुक्त अथवा बीडीओ कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
मौके पर उपायुक्त ने सभी आवेदकों से केस से संबंधित मामलों के अलावा उनके निजी जीवन की भी जानकारी ली, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी भी पुष्टि की एवं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है अब तक उन्हें तुरंत ही आवेदन जमा करने का आग्रह भी किया।
कोर्ट के पश्चात ग्रामीणों ने उपायुक्त से मुलाकात की एवं अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन भी समर्पित किए ।
इस दौरान मौके पर प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, बीडीओ बिशुनपुर सहित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी तथा हिंडालको प्रबंधक सहित सैंकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति रही।
News – गनपत लाल चौरसिया