गुमला: गुमला व्यवहार न्यायालय के एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने बुधवार को डायन बिसाही के शक में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में दोषी धरमू तुर्री को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामले का विवरण:
धरमू तुर्री, किता ग्राम निवासी, पर आरोप था कि उसने चार नवंबर 2013 की रात को डायन बिसाही के शक में मरचो देवी और बसंती देवी पर हमला किया। सोमरा तुरी की प्राथमिकी के अनुसार, आरोपियों ने टांगी और बलुआ लेकर वृद्ध महिलाओं पर हमला कर दिया, जिससे मरचो देवी की मौके पर ही मौत हो गई और बसंती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। सोमरा तुरी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद वह किसी तरह भागकर जान बचाने में सफल हुआ।
पूर्व में सजा:
इस मामले में पूर्व में दो अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई जा चुकी है।
न्यायालय का निर्णय:
न्यायालय ने धारा 302 के तहत धरमू तुर्री को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
इस निर्णय से न्याय की एक मिसाल कायम हुई है, जिससे समाज में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
News – गनपत लाल चौरसिया