गुमला: गुमला जिला न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने गुरुवार को सिसई थाना क्षेत्र के बरटोली गांव में 9 मार्च 2019 को घटित दोहरे हत्याकांड मामले में अभियुक्त भनसू उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
मामले का विवरण:
वर्ष 2019 में घरेलू विवाद के कारण भनसू उरांव ने अपनी पत्नी छेदन उरांव और सास बसंती देवी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद, मृतका बसंती देवी की बेटी रानी देवी ने करंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
घटना का क्रम:
- 9 मार्च 2019: दोपहर करीब 12:15 बजे रानी देवी को उसकी छोटी बहन से सूचना मिली कि घरेलू विवाद में भनसू उरांव ने अपनी पत्नी छेदन उरांव की हत्या कर दी है और शव को पानी भरे अंबा तालाब में छुपाने की नीयत से गाड़ दिया है।
- मां की पिटाई: इस घटना को करते हुए आरोपी ने बसंती देवी को भी पकड़ कर जान से मारने की नीयत से बुरी तरह से पीटा। पिटाई के दौरान मां के चीखने-चिल्लाने पर स्थानीय लोग मौके पर जुट गए, जिससे आरोपी भनसू उरांव भाग निकला।
- अस्पताल में भर्ती: स्थानीय लोगों की मदद से बसंती देवी को सिसई रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
- शव की बरामदगी: पुलिस अधिकारियों के साथ रानी देवी अंबा तालाब पहुंची, जहां से छेदन उरांव का शव बरामद किया गया।
- प्राथमिकी दर्ज: आरोपी भनसू उरांव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इस मामले में न्यायालय ने भनसू उरांव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
News – गनपत लाल चौरसिया
Edited by – संजना कुमारी