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Thursday, September 19, 2024
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झारखंड: कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को स्वीकृति: नगर निकाय चुनाव होने तक 34 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति होगी

रांची : झारखंड सरकार राज्य में नगर निकाय चुनाव होने तक 34 नगर निकायों में प्रशासक की नियुक्ति होगी। यह प्रशासक निकाय, कहीं कार्यालय प्रधान नगर आयुक्त आदि कहे जाएंगे। सरकार ने तत्काल शराब नीति में भी संशोधन किया है। इसके तहत जी एसबीसीएल अगले चार महीने तक खुदरा दुकान संचालित करेगी। 1 मई 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह वैसे जिलों में लागू होगा जहां अभी तक प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। झारखंड सरकार के कैबिनेट की मीटिंग में गुरुवार को ऐसे 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान कर दी है.

सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी

कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई ठीक से चलती रहे, इसके लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गयी है। साथ ही इन संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सेवा लेने की भी सहमति दी गयी। रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभागों और कॉलेजों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों को 57100 रुपये मानदेय देने का फैसला लिया है। साथ ही कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से सहायक अध्यापक के पद पर नियमित बैकलॉग नियुक्ति तथा इसके लिए जो पैनल बना है, उसकी अवधि विस्तार दी जाती है। वहीं गेस्ट फैकल्टी की सेवा लेने की भी मंजूरी दी गयी।

प्रवासी मजदूरों के परिजनों को अब 50 हजार रुपये मिलेंगे

सरकार ने निर्णय में कहा कि प्रवासी मजदूरों के मृत होने पर उनके शरीर को उनके पैतृक आवास में लाने के लिए पहले जो 25000 रुपये सरकार देती थी, उसे बढ़ाया जाए। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रण सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी। झारखंड अवैध खनन अभियंत्रण सेवा शर्त संशोधन नियमावली की मंजूरी दी। दोनों नियमावली में झारखंड से मैट्रिक इंटर पास करने के बाध्यता को शिथिल किया गया है। राज्य सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए फीस निर्धारित कर दिया है। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटर्न्स को मिलने वाले स्कॉलरशिप में बदलाव किया गया है। वहीं झारखंड चिकित्सा सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गयी।

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