29.1 C
Ranchi
Saturday, September 21, 2024
Advertisement
HomeNationalतमिलनाडु पुलिस द्वारा मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

तमिलनाडु पुलिस द्वारा मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

तमिलनाडु पुलिस द्वारा मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने के सात महीने बाद, मदुरै की एक अदालत ने कड़े कानून के तहत चर्चित यूट्यूबर पत्रकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को हटा दिया।अदालत ने ‘फर्जी प्रवासी संकट वीडियो’ को लेकर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में अंतिम सुनवाई की।रिपोर्ट में कहा गया है कि मदुरै अदालत ने एनएसए हटा दिया है, हालांकि मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत जांच जारी रहेगी।पत्रकार ने कथित तौर पर अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी और उसे जमानत मिल गई है।मनीष कश्यप फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद हैं.लेकिन उसके मुक्त होने की संभावना नहीं है.बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने कथित वित्तीय गड़बड़ी के लिए उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे।उन मामलों में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है।तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर कड़ा एनएसए लगाया.इस साल 6 अप्रैल को मनीष कश्यप पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाया गया था।तमिलनाडु पुलिस की एक विशेष टीम ने कश्यप को बिहार से गिरफ्तार किया।मदुरै अपराध शाखा पुलिस द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु लाया गया.तमिलनाडु में राज्य के प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के ‘फर्जी वीडियो’ से संबंधित मामले में गिरफ्तार कश्यप बुधवार को मदुरै जिला अदालत में पेश हुए और उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

News – Vijay Chaudhary

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments