श्रम अधीक्षक गुमला के द्वारा गुमला चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष को सभी प्रतिष्ठानों/ कारखानों में कार्यरत कामगारो के लिए इन दिनों अत्यधिक गर्मी को देखते हुए दैनिक कामगार हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देश जिसका पत्रांक- Z- 16025/20/2023-ISH – II, दिनांक – 12/04/2024 के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन गुमला के सभी व्यापारियों को करना चाहिए।
प्राप्त निर्देशों में निम्नलिखित बिंदु शामिल है –
1 विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के लिए काम के घंटे का पुनर्निर्धारण करना।
2 गर्मी के दौरान शारीरिक कार्य करने के लिए पीस दर और आवश्यकता तत्काल को भी नियमित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3 कार्यस्थल पर पर्याप्त पेयजल सुविधा सुनिश्चित करना।
4 निर्माण श्रमिकों के लिए आपातकालीन बर्फ के पैकेट और गर्मी से होने वाली बीमारी से बचाव के लिए सामग्री का प्रावधान करना।
5 श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करना।
6 नियुक्ताओं और श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाह का पालन सुनिश्चित करना।
7 विशेषकर कार्य की गति को धीमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
8 वास्तव में गर्म परिस्थितियों में, श्रमिकों को हर 15-20 मिनट में कम से कम एक गिलास पानी पीना चाहिए।
गुमला चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स गुमला के द्वारा आप सभी व्यापारीयों से अनुरोध होगा की उपर्युक्त सभी निर्देशों का पालन करें।
NEWS – GANPAT LAAL CHOURASIA.