श्रम अधीक्षक गुमला द्वारा, गुमला चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अधीन सभी प्रतिष्ठानों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर झारखंड राज्य में अवस्थित सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है
1 – किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
2 – उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किया जाने की दशा में दी गई होती।
3 – यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो ₹500 तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
4 – यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी निर्वाचक जो प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी हैं, जिनमें शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा, जहां लोकसभा के आम चुनाव और उप चुनाव आयोजित होने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहां कोई व्यक्ति सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, वह सामान्य मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत या नियोजित हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्य करने वाले श्रमिक मतदाता भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) (1) के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे। दैनिक वेतनभोगी/ अनौपचारिक कर्मचारी भी मतदान के दिन अवकाश और वेतन के हकदार होंगे।
चेम्बर अध्यक्ष दामोदर कसेरा ने सभी व्यापारियों और औद्योगिक संस्थानों से अपील की है, की मतदान के दिन अपने दैनिक मजदूर को अवकाश जरूर दें। ताकि वो मतदान कर सके।
न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया