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Sunday, November 24, 2024
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उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश के आलोक में हिट एंड रन के लाभुकों के आवेदन भरने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा घर घर जा कर आवेदन लेने का कार्य किया जा रहा है

आज दिनांक बुधवार को इसी प्रक्रिया में गुमला जिले के अति सुदूर क्षेत्र में जा कर परिवहन विभाग के कर्मियों ने आवेदन लिया । ज्ञात हो की सड़क दुर्घटना के पीड़ितों में वैसे मामले जिनमे जिम्मेदार गाडी का पता नहीं चल पाता है , और गाड़ी दुर्घटना पीड़ित को मार कर भाग गयी होती है । सरकार की तरफ से वैसे मामलों में मृत्यु हो जाने पर रुपये 2 लाख और अधिक रुप से जख्मी पीड़ित को रुपये 50 हज़ार दिए जाते है ।
ग्राम सभा में जा कर पीड़ित परिवार के साथ साथ गाँव वालों को इस आशय में समझाया गया और बतलाया गया की दुर्घटना कैसी भी हो , सुरक्षा को हलके में ना लें ।

हर दिन होने वाली दुर्घटना को देख कर खुद से सीखना ही पड़ेगा और बिना हेलमेट लगाये घर से निकलने पर परहेज़ करना होगा । पीछे बैठने वालों को चोट लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है इसलिए उन्हें तो ज्यादा जिम्मेदारी से हेलमेट लगाना जरुरी है ।

HIT AND RUN वाले आवेदन में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1) थाना में दर्ज FIR की प्रति
2) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति
3) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
4) पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की प्रति
5) आश्रित का आधार कार्ड की प्रति
6) मृतक का आधार कार्ड की प्रति
7) मृतक का फोटो
8) आश्रित का फोटो
9) आश्रित का बैंक पासबुक की प्रति
10) आश्रित के द्वारा प्राप्त आवेदन

सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजा के लिए हिट एंड रन के अलावा
आपदा प्रबंधन विभाग से 1 लाख के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है ।
इ-श्रम कार्ड धारी को भी श्रम कार्यालय से अलग से मुआवजा दिया जाता है l
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपने बैंक खाते से 20 रुपये सालाना कटवाने पर भी बैंक से 2 लाख रुपये मुआवजा लिया जा सकता है ।

ATM का इस्तेमाल करने पर भी बैंक से 1 लाख रुपये मुआवजा लिया जा सकता है ।
इसके अलावा 15 लाख का मुआवजा इन्सुरेंस कंपनी से आसानी से लिया जा सकता है , जिसमे 3 मुख्य नियम आपको पालन करना होगा

पहला :- गाडी आपके नाम पर होनी चाहिए (परिवार के किसी दुसरे सदस्य के नाम पर नहीं होना चाहिए ) और
दूसरा :- आपका लाइसेंस पर उस गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी की श्रेणी अंकित होनी चाहिए ।
तीसरा :- इन्सुरेंस कागज पर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपके द्वारा लिया होना चाहिए जो दोपहिया गाड़ी में लगभग 300 रुपये और चारपहिया गाड़ी में लगभग 500 रुपये में आप हर साल जुड़वा सकते हैं ।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

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