गुमला – गुमला चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिले के सभी व्यापारियों को सूचित किया है कि अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, गुमला (खाद्य सुरक्षा शाखा) के पत्रांक 150/खाद्य सुरक्षा दिनांक 29/07/2024 के अनुसार, गुमला जिले में फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिवसीय कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प 7 अगस्त 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक खाद्य सुरक्षा कार्यालय, गुमला में आयोजित किया जाएगा।
इस कैम्प में खाद्य कारोबारकर्ता मौके पर ही अपना निबंधन या लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। सभी कारोबारकत्ताओं से अनुरोध है कि वे इस कैम्प में भाग लेकर अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
रजिस्ट्रेशन (टर्नओवर 12 लाख से कम) के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- रंगीन फोटोग्राफ
- दुकान से संबंधित दस्तावेज (जैसे Rent Agreement / बिजली बिल)
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹100/वर्ष
लाईसेंस (टर्नओवर 12 लाख से अधिक) के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- खाद्य कारोबारकर्ता की संपूर्ण विवरणी (लेटर हेड पर)
- आवेदक/प्रोप्राइटर का पहचान पत्र
- व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (सेल डीड / बिजली बिल / Rent Agreement)
- प्रोप्राइटर से संबंधित स्वघोषणा पत्र/पार्टनरशिप डीड/फॉर्म IX
मैन्यूफेक्चरिंग के लिए अतिरिक्त दस्तावेज:
- मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित
- लाईसेंस शुल्क: ₹2000-5000/वर्ष
सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होकर अपनी लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करें।
News – गनपत लाल चौरसिया