रांची : सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा मामले में ईडी को मुकदमे पर लगी रोक को हटवाने के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है. ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के 8 नवंबर, 2023 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पीठ ने ईडी की याचिका को 25 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह एजेंसी की अर्जी दाखिल होने के 7 दिनों के भीतर उस पर विचार करे. जज ने यह भी कहा कि एसवी राजू संबंधित तथ्यों को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाएं. इस बीच हम आपकी याचिका को यहां लंबित रख रहे हैं.
मधु कोड़ा व 5 अन्य के खिलाफ करीब 3,500 करोड़ रुपए के धनशोधन का आरोप
हाईकोर्ट ने पीएमएलए के तहत आरोप तय करने के खिलाफ मधु कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि 77 गवाहों में से 25 से पूछताछ पूरी हो चुकी है. इस स्तर पर किसी मुकदमे पर झारखंड हाईकोर्ट रोक नहीं लगा सकता. इस पर पीठ ने ईडी के वकील एसवी राजू से कहा कि उन्हें जांच एजेंसी की शिकायतों को हाईकोर्ट के सामने उठाना चाहिए था, क्योंकि मामला अब भी वहां लंबित है. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ईडी के वकील को सुझाव दिया कि शीर्ष अदालत के समक्ष ईडी की याचिका लंबित रखी जाएगी. बता दें कि रांची की एक विशेष अदालत ने मधु कोड़ा और 5 अन्य के खिलाफ करीब 3,500 करोड़ रुपए के धनशोधन के मामले में आरोप तय किए थे. झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.