रांची : अगर कोर्ट से इजाजत मिल गई तो, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू चुनाव मैदान में कूद सकता है. बाकायदा इसके लिए अमन साहू ने लातेहार की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में शुक्रवार को एक याचिका दाखिल की है। दाखिल याचिका में अपीलार्थी ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 152/20 में हुई सजा पर स्टे लगाने की मांग की है।
प्रार्थी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अमन साहू को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने तीन वर्षों का कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा गत 27 जून 24 को सुनाई थी। अपीलार्थी ने उक्त आदेश को प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में क्रिमिनल अपील संख्या 40/ 2024 गत 20 जुलाई 2024 को दायर कराया था।
अदालत उस अपील की सुनवाई करते हुए गत 26 जुलाई 2024 को स्वीकार कर लिया था। पर, इस कांड में सजा हो जाने से उन्हें परेशानी हो सकती है।
चाईबासा जेल में बंद अमन का लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं तार…!
इस संबंध में बताया गया कि सजा को अंतिम सुनवाई तक स्टे करने की अपील सीआरपीसी की धारा 389(1) के तहत गत 18 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सजा को स्टे करने की प्रार्थना की गई है। इस समय त्योहारों को लेकर इस समय तुरंत मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके लिए अदालत द्वारा आगामी 24 अक्टूबर तिथि निर्धारित की गई है।
इस समय अमन साहू झारखंड का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जो वर्तमान में चाईबासा जेल में बंद है. हाल ही में झारखंड एटीएस ने उसके लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों का खुलासा किया है, जिससे उसकी आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता और बढ़ गई है।
इसके अलावा अमन साहू के खिलाफ हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामले अदालत में दर्ज हैं। अमन साहू चाहता है कि अदालत से उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी मिल जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं प्रतीत होता. अब देखना है कि 24 अक्तूबर को अदालत अमन साहू की अपील पर क्या निर्णय देती है.
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