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Thursday, September 19, 2024
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निर्वाचन संबंधी कार्यों से जुड़े किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी की किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

डिस्पैच एवं रिसीविंग सेंटर पर मतदान पदाधिकारियों की अनुपस्थित एवं लापरवाही को देखते हुए 7 मतदान पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों से जुड़े किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी की किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त

गुमला : 12-लोहरदगा (ST) संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत लोकसभा आम चुनाव-2024 के निमित्त आज मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व गुमला स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज में डिस्पैच एवं रिसीविंग सेंटर में पूर्वाह्न 6 बजे से कुल 44 मतदान केंद्रों के लिए लगभग 150 से अधिक मतदान पदाधिकारी/ कर्मियों एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए नियुक्ति पत्र, ईवीएम, वीवीपीएटी एवं मतदान सामग्री का वितरण किया गया। जिनमें से 11 मतदान केंद्रों के लिए लगभग 25 मतदान पदाधिकारियों/ कर्मियों को हेलिकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया ।

इस दौरान ऐसे मतदान पदाधिकारी एवं कर्मी थे जो दिए गए निर्धारित समय में अनुपस्थित रहें जिसे देखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी ने कार्रवाई के आदेश दिए। अनुपस्थित पाये गये मतदान पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को देखते हुए जिले से 7 मतदान पदाधिकारियों / कर्मियों के विरुद्ध R.P.ACT 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई एवं प्राथमिकी के आदेश दिए गए हैं।

निम्न पदाधिकारियों / कर्मियों कर्मियों पर की जा रही है कारवाई

1. फिलिप खाखा (पार्टी संख्या 277)
2. शिव प्रसाद गोप (पार्टी संख्या 268)
3. कृष्ण साहू (पार्टी संख्या 278)
4. प्रेम सागर भगत (पार्टी संख्या 364),
5. सुरेंद्र उरांव (पार्टी संख्या 347)
6. सुनील असुर (पार्टी संख्या 346)
7. भवेश कुमार तिवारी (पार्टी संख्या 366)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है ऐसी स्थिति में किसी भी कर्मी की लापरवाही बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे कर्मी जो चुनाव के दिन अथवा सामग्री वितरण एवं डिस्पैच के समय अनुपस्थित रहेंगे अथवा दिए गए समय से विलंब करके आयेंगे या किसी भी प्रकार की लापरवाही करेंगे के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत धारा के आधार पर उक्त पदाधिकारियों/ कर्मियों पर कड़ी कारवाई की जाएगी।

न्यूज़ – गनपत लाल चौरसिया

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