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Wednesday, October 16, 2024
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झारखंड विधानसभा : चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू,13 और 20 नवंबर को दो चरणों में संपन्न होंगे चुनाव 

रांची :  झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का मंगलवार को एलान हो गया. भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार झारखंड में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस मामले में धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 और दूसरे चरण की 22 अक्टूबर को जारी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हमारी प्राथमिकता होगी। शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाना भी हमारी प्राथमिक सूची में है।

पहले चरण के नामांकनों की स्क्रूटनी 28 को और 30 अक्टूबर को दूसरे चरण की होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में तथा दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक और दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। पहले चरण के नामांकनों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 01 नवंबर है। पूरी चुनावी प्रक्रिया 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान को लेकर कोई असुविधा नहीं हो, इसे लेकर व्यापक तैयारी की गयी है।

85 वर्ष की उम्र के मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा मिलेगी

के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव कर्मियों को इसे लेकर प्रशिक्षित भी किया गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का इंतजार कम हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक एप्प भी जारी करेगा, जिसके माध्यम से मतदाता मतदान केंद्रों की स्थिति, मसलन मतदान केंद्र पर कितने लोग मतदान के लिए कतार में हैं, यह जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह एप्प बुजुर्ग मतदाताओं के लिए काफी लाभदायक होगा। वहीं 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को घर से मतदान की भी सुविधा रहेगी। इसके लिए उन्हें फार्म 12 डी भरना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार में उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा और संदीप सिंह भी मौजूद थे।

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