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Saturday, November 23, 2024
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विधानसभा चुनाव 2024: शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र जमा करने का आदेश

चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और भयमुक्त बनाने के लिए लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय

गुमला: आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए गुमला जिला प्रशासन ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (लाइसेंसधारियों) के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद चुनावी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने हथियारों को जमा करने का निर्देश दिया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, यह कदम चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा या अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है। सभी शस्त्र धारकों को अपने हथियार संबंधित थाना, ओपी (Outpost), या अधिकृत शस्त्र विक्रेता की दुकान में जमा कराने होंगे।

शस्त्र जमा करने का आदेश: चुनावी शांति बनाए रखने की पहल

चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना को रोकने के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे समय पर अपने हथियार जमा कर दें। यह आदेश सर्त 9 के तहत पारित किया गया है, जिसके अनुसार सभी लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र चुनाव अवधि समाप्त होने तक संबंधित थानों या अधिकृत शस्त्र विक्रेता दुकानों में जमा करने होंगे।

जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो शस्त्र धारक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि यह कदम चुनावी माहौल को स्वच्छ, सुरक्षित और भयमुक्त बनाने में सहायक होगा।

शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया: समय सीमा और आवश्यक दस्तावेज

शस्त्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र और कारतूस स्थानीय थानों, ओपी या शस्त्र विक्रेता की दुकान में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

जमा करते समय, शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को एक पावती रसीद दी जाएगी, जो इस बात का प्रमाण होगी कि उन्होंने अपने शस्त्र जमा कर दिए हैं। इसके बाद, उन्हें पावती रसीद की एक छायाप्रति (फोटोकॉपी) संबंधित थाना या ओपी में जमा करनी होगी, ताकि उनके शस्त्र जमा करने का रिकॉर्ड प्रशासन के पास हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाइसेंसधारी इस प्रक्रिया का पालन करें, जिला प्रशासन ने सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

क्यों जरूरी है यह कदम?

चुनाव के दौरान अवैध हथियारों या अनुचित गतिविधियों का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे मतदाताओं में भय का माहौल पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनाव के दौरान सभी लाइसेंसधारी अपने शस्त्र थानों या अधिकृत विक्रेताओं के पास जमा कराएं, ताकि चुनावी माहौल भयमुक्त और सुरक्षित रहे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत चुनाव से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हथियारों का दुरुपयोग न हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसी उद्देश्य से गुमला जिला प्रशासन ने यह आदेश पारित किया है, ताकि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

क्या होगा अगर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारक शस्त्र जमा नहीं करते?

प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यह आदेश बाध्यकारी है। यदि कोई शस्त्र धारक अपने हथियार तय समय सीमा के भीतर जमा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • संबंधित लाइसेंसधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।
  • इसके अलावा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, जिससे वे भविष्य में शस्त्र रखने के योग्य नहीं रहेंगे।

इस आदेश का पालन करना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को भयमुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।

प्रशासन की अपील: शस्त्र धारकों से सहयोग की उम्मीद

गुमला जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे इस आदेश का समय पर पालन करें और अपने शस्त्र संबंधित थानों या शस्त्र विक्रेता दुकानों में जमा करें। प्रशासन ने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

चुनाव के दौरान, यदि कोई अनियमितता या शस्त्रों का दुरुपयोग देखा जाता है, तो नागरिक हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना दे सकते हैं। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि सभी नागरिक सुरक्षित और भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

गुमला जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र जमा करने का यह आदेश विधानसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आदेश न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वच्छता को भी बनाए रखता है।

प्रशासन का यह प्रयास है कि सभी नागरिक बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके लिए हथियारों की जमा प्रक्रिया को सख्ती से लागू किया जा रहा है, जिससे चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अवांछनीय स्थिति उत्पन्न न हो।

न्यूज़ – गणपत लाल चौरसिया 

एडिटेड – संजना कुमारी 
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