गिरिडीह : खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों जैसे खुदरा विक्रेता/ थोक विक्रेता/ स्टोर हॉउस/ होटल/ रेस्टोरेंट आदि का नियमित निरीक्षण कर प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूनों के रैंडम सेम्पल संग्रहित कर खाद्य जांच प्रयोगशाला भेजा जाता है. इसी क्रम में पिछले दिन गिरिडीह जिले से राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गये 14 नमूनों के जांच प्रतिवेदन में कुल सात नमूने खाद्य सुरक्षा के मानक पर असफल पाए गए हैं. इस बाबत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इनमें बाबा स्वीट्स एवं शुभम स्वीट्स, गांधी चौक, राजधनवार के लड्डू में मानक से अधिक फ़ूड कलर पाए जाने के कारण सबस्टैंडर्ड पाए गए हैं. वही बाबा सत्तू, राजधनवार, सबस्टैंडर्ड पाया गया है, दत्ता स्वीट्स, नगर थाना एवं सुरुचि स्वीट्स, मकतपुर से लिए गए खोआ के नमूने में वसा की मात्रा काम पाए जाने के कारण सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में फेल पाए गए हैं। इसके अलावा अभिषेक कुमार, तिरंगा चौक एवं न्यू गुप्ता जेनरल स्टोर से लिए गए निमकी एवं दालमोट के नमूने भी मानक पर खरे नहीं उतरे। ऐसे खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध न्याय-निर्णयन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता के कोर्ट में केस दर्ज कराया जा रहा है।
त्योहारों के मद्देनजर अभियान जारी रहेगा
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सबस्टैंडर्ड खाद्य नमूनों के विरुद्ध अधिकतम 5 लाख रु. अर्थदंड, मिसब्रांडेड खाद्य नमूनों के लिए अधिकतम 3 लाख रु. अर्थदंड एवं असुरक्षित खाद्य नमूनों के लिए अधिकतम 6 साल कारावास एवं 5 लाख रु.के अर्थ दंड का प्रावधान है। वहीं केशरी मिष्टान, हुट्टी बाजार का पनीर, उत्सव मिष्टान कालीमंडा व नेमानी स्वीट्स, स्टेशन रोड का पेड़ा, सुदर्शन स्वीट्स, मकतपुर का काजु बर्फ़ी व चमचम मानक के अनुरूप पाए गए, बर्णवाल स्टोर, पंजाबी मुहल्ला एवं गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड से लिए गए फ़ूड सप्लीमेंट के नमूने भी फ़ूड सेफ्टी के मानक के अनुरूप पाए गए हैं. नीरज स्टोर, राजधनवार से लिया गया सरसों का तेल एवं निर्मला डेयरी, सिरसिया से लिए गए गाय के दूध के नमूना भी फ़ूड सेफ्टी के मानक पर सफल पाए गए. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ पवन कुमार ने बताया कि खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण कर नमूना का संग्रहण, विशेषकर त्यौहार को लेकर अभियान चला कर किया जाएगा.